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Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025: विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

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Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025: राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कार्य हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (Guest Faculty) के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थी 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित मानदेय के आधार पर अध्यापन कार्य सौंपा जाएगा। योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी नीचे विस्तार से उपलब्ध करवाई गई है।

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Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 Letest Update

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा 27 जून 2025 को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजसेस महाविद्यालयों एवं नियमित राजकीय महाविद्यालयों में राजसेस के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने एवं इन संस्थानों में अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायक आचार्य के पदों पर भर्ती की जाएगी। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आगामी सत्र जुलाई 2025 से आवश्यकता के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात पैनल द्वारा अनुमोदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 तय की गई है, जबकि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने की तिथि आवश्यकता अनुसार तय की जाएगी।

Vidya Sambal Yojana 2025 – Guest Faculty Preference Criteria

विद्या संबल योजना 2025 गेस्ट फैकल्टी वरीयता के मानदंड 
स्नातक (Graduation):
  • 80 प्रतिशत या उससे अधिक: 21 अंक
  • 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से कम: 19 अंक
  • 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से कम: 16 अंक
  • 45 प्रतिशत से 55 प्रतिशत से कम: 10 अंक

अधिस्नातक (Post Graduation):
  • 80 प्रतिशत या उससे अधिक: 25 अंक
  • 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत से कम: 23 अंक
  • 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से कम: 20 अंक
  • (SC, ST, OBC (Non-creamy layer), दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता 50% मानी जाएगी)

एम.फिल. (M.Phil.):
  • 60 प्रतिशत या उससे अधिक: 07 अंक
  • 55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत से कम: 05 अंक

पीएच.डी./ जेआरएफ/ नेट/ सेट:
  • पीएच.डी. (Ph.D.): 25 अंक
  • जेआरएफ सहित नेट: 10 अंक
  • केवल नेट: 08 अंक
  • स्लेट या सेट: 05 अंक

शोध प्रकाशन (Research Publications):
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध अथवा सहकर्मी द्वारा समीक्षित जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र पर 2 अंक
  • अधिकतम: 6 अंक

शिक्षण / पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (Teaching/Post Doctoral Experience):
  • प्रति एक वर्ष का अनुभव: 2 अंक
  • अधिकतम: 10 अंक

पुरस्कार (Awards):
  • अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (भारत सरकार / मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय निकाय द्वारा): 3 अंक
  • राज्य स्तर (राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त): 2 अंक

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 – महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

  • राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु विद्या संबल योजना 2025 के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों एवं अनुभवी व्यक्तियों को अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य (Guest Faculty) को प्रति कालांश ₹800 का मानदेय दिया जाएगा। अधिकतम 14 घंटे प्रति सप्ताह अध्यापन कार्य निर्धारित किया गया है।
  • सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने, पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि — इन तीनों में से जो भी पहले हो, तक सीमित रहेंगी।
  • गेस्ट फैकल्टी से केवल अध्यापन कार्य ही लिया जाएगा। उनसे किसी प्रकार का प्रशासनिक या अतिरिक्त कार्य नहीं करवाया जाएगा।
  • मानदेय का भुगतान प्रत्येक 50 कालांश पूर्ण होने पर किया जाएगा, और अंतिम भुगतान कार्य समाप्ति पर, कुल लिए गए कालांश के आधार पर किया जाएगा।
  • गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त सहायक आचार्य की नियुक्ति पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी होगी। यदि उस पद पर नियमित नियुक्ति, स्थानांतरण अथवा कार्यव्यवस्थार्थ कोई शिक्षक उपलब्ध हो जाता है, तो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो और जिन्होंने सहायक आचार्य पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी कर रखी हो, उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही, राजस्थान मूल निवासियों को वरीयता दी जाएगी।

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How to Apply Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025

राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के लिए संभावित महाविद्यालयों द्वारा रिक्त पदों की संख्या के अनुसार विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा करवाना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (Self-attested) प्रतियां संलग्न करनी होंगी। राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए।

Event Links 
Date of inviting guest faculty by the concerned collegeas required
Official Notification Download from here
Official Website hte.rajasthan.gov.in

FAQ’s – Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025

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प्रश्न 1: Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 के लिए आवेदन करने की तिथि क्या है?

उत्तर: राजस्थान विद्या संबल योजना 2025 के लिए आवेदन 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक किए जा सकते हैं।

प्रश्न 2: Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत संबंधित महाविद्यालयों द्वारा रिक्त पदों की संख्या के अनुसार ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर, आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा।

प्रश्न 3: Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2025 के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (PG) डिग्री होनी चाहिए। NET/SLET/JRF, M.Phil. या Ph.D. धारकों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

प्रश्न 4: इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: चयन पूरी तरह मेरिट (वरियता) आधारित होगा, जो शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अंकों के आधार पर तय की जाएगी। पैनल द्वारा अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी।

प्रश्न 5: गेस्ट फैकल्टी को कितना मानदेय दिया जाएगा?

उत्तर: गेस्ट फैकल्टी (सहायक आचार्य) को प्रति कालांश ₹800 दिया जाएगा। अधिकतम 14 घंटे प्रति सप्ताह कार्य किया जा सकता है।

''अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) अवश्य देखें।''

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