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राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना 2025
राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को सरल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय-समय पर अनेक योजनाएं लेकर आती है। ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना 2025, जिसके अंतर्गत योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क मोटराइज्ड स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और उन्हें रोजगार, शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाना है।
सरकार ने इस योजना की आवेदन तिथि को बढ़ाकर अब 30 मई 2025 कर दिया है। इससे उन सभी पात्र उम्मीदवारों को एक और अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे ईमित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड, दिव्यांगता श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड प्रमुख हैं। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र या पेंशन पीपीओ, आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र), पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र या नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र भी जरूरी हैं। साथ ही, एक शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है जिसमें यह स्पष्ट हो कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल या स्कूटी प्राप्त नहीं की गई है।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है। ईमित्र पोर्टल पर आवेदन करने के लिए "DSAP Scooty Scheme (डीएसएपी स्कूटी योजना)" नामक सेवा का चयन करना होगा।
यह योजना न केवल एक स्कूटी का वितरण है, बल्कि दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो समय रहते आवेदन जरूर करें और इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं।
अप्लाई फॉर्म ईमित्र
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